3 जनवरी 1903 आदिवासी के मसीहा जयपालसिंह मुंडा जयंती जोहार अभिवादन
3 जनवरी 1903
जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया
भारत का संविधान जब तैयार किया जा रहा था तब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, “हमलोग आजादी के पहले लड़ाके हैं. लोकतंत्र के निर्माता. आपलोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि समानता, सहअस्तित्व और लोकतंत्र उनसे ही सीखना होगा” देश के आदिवासियों के मौलिक अधिकारों, वोटिंग के अधिकार और संविधान में निहित आज देश में आदिवासियों को तमाम तरह के अधिकार, नौकरियों और प्रतिनधित्व में आरक्षण,
संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर चर्चा के दौरान आदिवासियों के जमीन पर अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13) में शामिल किये जाने की मांग (30 अप्रैल 1948) को मजबूती से उठाया गया ताकि भविष्य में आदिवासियों की बेदखली और शोषण को रोका जा सके। इसके लिये विशेष प्रावधानों की जरूरत थी।
जब अनुसूचित क्षेत्रों पर चर्चा आखिरकार सितंबर 1949 में हुई, जो ‘आदिवासी क्षेत्रों के शासन के लिए प्रावधान शामिल हैं, सत्ता के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, उनकी परंपराओं और प्रथाओं की रक्षा करता है और सबसे महत्वपूर्ण, उनके भूमि अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है’।
जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 13(3)(क) की मांग की थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज के संविधानिक अधिकारों और संविधान के तहत सुरक्षा को सुनिश्चित करना था।
अनुच्छेद 13(3)(क) की जरूरत:
अनुच्छेद 13(3)(क) भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वह असंवैधानिक होगा और उसे रद्द किया जा सकता है। विशेष रूप से यह उन कानूनों के बारे में है जो संविधान की मूल संरचना या उसकी मूलभूत प्रावधानों के खिलाफ हों।
जयपाल सिंह मुंडा की मांग: जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में इस प्रावधान की आवश्यकता महसूस की क्योंकि वे चाहते थे कि आदिवासी समाज के अधिकारों की संविधानिक सुरक्षा की जानी चाहिए। उनके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी शोषण और भूमि हड़पने जैसी घटनाएं हो सकती थीं। इसलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसे प्रावधान की मांग की जो यह सुनिश्चित करता कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानून संविधान के खिलाफ न हों और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा हो।
1. आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा:
जयपाल सिंह मुंडा का मानना था कि आदिवासी लोगों की भूमि और संसाधनों की रक्षा की जानी चाहिए, ताकि बाहरी लोग उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा न कर सकें। अनुच्छेद 13(3)(क) आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सुनिश्चित करता कि यदि कोई स्थानीय या अन्य बाहरी कानून आदिवासी अधिकारों के खिलाफ हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुरूप स्थानीय कानून:
वे चाहते थे कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानून संविधान के अनुरूप हों, जिससे आदिवासी समाज को स्वतंत्रता, समानता और संविधानिक अधिकार मिल सकें।उनका यह भी तर्क था कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू कानूनों को संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार संरक्षित और लागू किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का शोषण न हो और आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रहें।
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में अनुच्छेद 13(3)(क) की मांग इसलिए की थी, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों को संविधान के अनुसार संविधानिक सुरक्षा मिल सके और आदिवासी समाज को संविधानिक अधिकार और भूमि सुरक्षा मिल सके। उनके इस प्रयास का उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की रक्षा मिले और उन्हें बाहरी शोषण से बचाया जा सके।
जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में 5वीं और 6वीं अनुसूचियों की मांग की थी ताकि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका यह उद्देश्य था कि आदिवासी क्षेत्रों में उनके संस्कृति, भूमि, स्वायत्तता और संसाधनों की रक्षा की जा सके, और उन्हें बाहरी शोषण से बचाया जा सके।
5वीं और 6वीं अनुसूचियों की मांग की मुख्य वजहें:
1.आदिवासी समाज की विशिष्टता और उनकी स्वायत्तता की रक्षा:
जयपाल सिंह मुंडा का मानना था कि आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान एक विशिष्ट स्थिति में है। इसलिए, उनके लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता थी ताकि उनकी स्वायत्तता और संस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित रहे।5वीं और 6वीं अनुसूचियाँ आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने और उनके परंपरागत जीवन के तरीकों को संविधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थीं।
2. आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा:
जयपाल सिंह मुंडा ने हमेशा आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा की बात की थी। उनके अनुसार, आदिवासी समुदाय की भूमि और संसाधन बाहरी लोग हड़प न करें, इसके लिए विशेष सुरक्षा की जरूरत थी।
5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में भूमि कब्जे और संविधानिक सुरक्षा के प्रावधान दिए गए थे, जो आज भी आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3. आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन और स्थानीय स्वशासन:
6वीं अनुसूची विशेष रूप से उन राज्यों के लिए है जिनमें आदिवासी समाज का प्रचलन अधिक है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासी परिषदों का प्रावधान है, जो आदिवासी समाज के विकास और कल्याण की दिशा में काम करती हैं।
यह स्वायत्तता आदिवासी समुदाय को अपने स्थानीय शासन और संस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करती है।
4. संविधान में आदिवासी क्षेत्रों की विशेष पहचान:
जयपाल सिंह मुंडा ने 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आदिवासी समाज को संविधान में अपनी विशेष पहचान मिले। इन अनुसूचियों ने आदिवासी समुदाय के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें समानता, स्वतंत्रता, और स्वायत्तता मिल सके।
5. आदिवासी समाज का शोषण रोकने की आवश्यकता:
जयपाल सिंह मुंडा का मानना था कि आदिवासी समाज का शोषण और बहिष्कार न हो। वे चाहते थे कि आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी सुरक्षा और संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से आदिवासी लोगों के संस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
संविधान सभा में "अनुसूचित जनजाति" शब्द का विरोध मुख्य रूप से कुछ आदिवासी नेताओं और समाज सुधारकों द्वारा किया गया था, जिनमें जयपाल सिंह मुंडा का प्रमुख योगदान था। उनका विरोध इस शब्द के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर था, क्योंकि वे इसे आदिवासी समाज के लिए नकारात्मक और अपमानजनक मानते थे।
विरोध के प्रमुख कारण:
1. सांस्कृतिक पहचान का संकट:
जयपाल सिंह मुंडा और अन्य आदिवासी नेताओं का मानना था कि "अनुसूचित जनजाति" शब्द आदिवासी समुदाय की संस्कृति, इतिहास, और समाज को नकारता था। आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली के लिए पहचाना जाता है। इस शब्द से आदिवासियों को एक पिछड़े हुए और अविकसित समाज के रूप में चित्रित किया जाता था, जो उनके स्वाभिमान के खिलाफ था।
2. सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का अभाव:
"अनुसूचित जनजाति" शब्द ने आदिवासी समाज को मुख्यधारा के समाज से कमतर और निचले स्तर का दिखाया। यह शब्द आदिवासी समुदाय को एक उपेक्षित और विकसित नहीं समाज के रूप में परिभाषित करता था, जिससे उनके मानवीय अधिकारों और सम्मान की रक्षा के प्रयासों को क्षति पहुँचती थी।
3. जातिवाद और भेदभाव का प्रोत्साहन
जयपाल सिंह मुंडा का यह मानना था कि "अनुसूचित जनजाति" शब्द के तहत आदिवासी समुदाय को जातिवाद और भेदभाव का शिकार बनाया जाता था। यह शब्द उनके लिए एक सामाजिक श्रेणी का प्रतीक था, जो उन्हें मुख्यधारा से अलग कर देता था, जबकि उनकी संस्कृति और समाज में बहुत समृद्धि थी।
4. आत्मनिर्भरता की आवश्यकता:
जयपाल सिंह मुंडा का यह भी तर्क था कि आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए था। "अनुसूचित जनजाति" शब्द के तहत आदिवासी समाज को केवल एक पिछड़े हुए समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया था, जबकि उनकी स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अस्मिता, और स्वाभिमान को बढ़ावा देना जरूरी था।
5. संविधान में समानता और अधिकार की मांग:
जयपाल सिंह मुंडा ने यह मांग की थी कि आदिवासी समाज को संविधान में एक समान अधिकार और सम्मानजनक पहचान मिलनी चाहिए। उनका यह मानना था कि "आदिवासी" शब्द का इस्तेमाल आदिवासी समुदाय के लिए एक सम्मानजनक पहचान हो सकता था, जो उनके संविधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता।
जयपाल सिंह मुंडा का दृष्टिकोण:
जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए "अनुसूचित जनजाति" शब्द के बजाय "आदिवासी" शब्द का इस्तेमाल करने का समर्थन किया था, ताकि उन्हें एक स्वतंत्र, सशक्त, और सम्मानजनक पहचान मिले। उनका यह मानना था कि आदिवासी समुदाय को केवल एक पिछड़े हुए समूह के रूप में प्रस्तुत करने से उनकी संस्कृति, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर सवाल उठते थे।
संविधान सभा में "अनुसूचित जनजाति" शब्द का विरोध आदिवासी नेताओं, विशेष रूप से जयपाल सिंह मुंडा, द्वारा किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय को एक सम्मानजनक, स्वतंत्र, और स्वाभिमानी पहचान प्रदान करना था। उन्होंने इसे पिछड़ेपन और जातिवाद के प्रतीक के रूप में देखा और आदिवासी समाज के लिए एक अधिक समान, सम्मानजनक और सशक्त पहचान की मांग की।जयपाल सिंह मुंडा जी का निधन:
जयपाल सिंह मुंडा का निधन 20 मार्च 1970 को हुआ था। वे दिल्ली में अपने आवास पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे।
जयपाल सिंह मुंडा का जीवन और उनका संघर्ष आदिवासी अधिकारों, उनके सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान को आदिवासी समाज और भारतीय राजनीति में सदैव सम्मानित किया जाता है।
उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाजने की मांग की सुगबुगाहट जरूर दिखी, लेकिन ये तब तक संभव नहीं दिखती जब तक कि सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां एकजुट होकर इसके लिए आगे ना आएं।
आदिवासियों की तरफ से उन्होंने सविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि, “एक जंगली और आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे प्रस्ताव के कानूनी बारिकीयों का ज्ञान तो नहीं है। लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि आजादी और संघर्ष की लड़ाई में हर एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। अगर पूरे भारत में किसी के साथ ऐसा खराब सलूक किया जाता है तो वह मेरे लोग हैं।” जयपाल सिंह मुंडा के कारण आदिवासियों को संविधान में कुछ विशिष्ट अधिकार मिल सके, लेकिन व्यवहार में उनका शोषण अब भी जारी है। वे आजीवन आदिवासी अधिकारों, सभ्यता व अस्मिता के साथ साथ 50 प्रतिशत की अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले छोटानागपुर एजेंसी और संथाल परगना को मिलाकर आदिवासी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनकी आदिवासियों से संबंधित कई मांग पूरी कर नहीं हुई और न ही झारखंड राज्य बनाया गया जिसका नतीजा यह रहा कि आदिवासी इलाकों में शोषण, विस्थापन, नरसंहार, फर्जी हत्याकांड, अशिक्षा, गरीबी नक्सलवाद जैसी समस्या पैदा हो गई। जो आज भी देश में परेशानी का सबब बनी हुई है। सन् 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के साथ उनकी मांग आंशिक रूप से पूरी तो लेकिन तब तक आदिवासियों की संख्या राज्य में घटकर करीब 26 फीसद ही बची। 1951 में यह 51% हुआ करती थी।
आदिवासियों से संबंधित मामलों में ऐसा अनेकों बार हुआ, जिस पर जयपाल सिंह मुंडा ने बार – बार आपत्ति की। आदिवासी समाज में उनका योगदान अविस्मरिनीय है लेकिन उनकी बहुत सी मानवीय आकांक्षाएँ और कमजोरियाँ उन्हे वो मुकाम नहीं दिला सकीं जो उनके समकालीन अन्य नेताओं और समाज सेवकों को हासिल हुईं। एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता।
जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी सर्वोच्च मरांग गोमके के नाम से पुकारते हैं। मरांग गोमके मुंडारी शब्द है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च नेता। वे एक सर्वोच्च नेता ही थे जिसे न ही आदिवासियों के हितैषियों ने और न ही इस देश ने याद रखा, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। आज ऐसे ही महामानव की जरूरत है जिनके बारे में एक एक आदिवासी जाने और आजाद भारत में अपने सच्चे पैरोकार को याद करे।
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